???? पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज ; अभी रहना पड़ेगा जेल में
चंडीगढ़, 16 फरवरी – न्यूज़लाईन एक्सप्रैस – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से आरोपी अधिकारी को बड़ा झटका लगा है और फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और इस स्तर पर जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपों की प्रकृति और उनसे जुड़े तथ्यों को देखते हुए आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सस्पेंडेड डीआईजी पर लगे आरोप गंभीर हैं और उनसे जुड़े दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि संबंधित अधिकारी को पहले ही विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबित किया जा चुका है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया निचली अदालत में जारी रहेगी। Newsline Express
