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???? हरियाणा में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की सख्ती, बिना अनुमति नहीं कटेगा एक भी पेड़

by Newslineexpres@1

???? हरियाणा में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की सख्ती, बिना अनुमति नहीं कटेगा एक भी पेड़

???? पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक

चंडीगढ़, 3 अप्रैल – संजय सासन / न्यूज़लाईन एक्सप्रैस –   पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ड (Punjab & Haryana High Court) ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा में पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक राज्य में किसी भी पेड़ को बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं काटा जाएगा।
यह आदेश उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें जिरकपुर–पंचकूला बायपास परियोजना के लिए करीब 5000 पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई।
???? कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
डिवीजन बेंच ने कहा कि हरियाणा सरकार और संबंधित एजेंसियों की तरफ से पर्यावरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। कोर्ट ने इसे संभावित “पर्यावरणीय संकट” की चेतावनी मानते हुए कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई।
????  NHAI से मांगा जवाब
अदालत ने National Highways Authority of India (NHAI) से पूछा कि:
**क्या पेड़ों की कटाई के बदले पास में ही वनरोपण (Afforestation) के लिए जमीन उपलब्ध है?
**क्या बायपास के लिए कोई वैकल्पिक रूट (Realignment) पर विचार किया गया?
हालांकि, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
???? हरियाणा में कम वन क्षेत्र चिंता का कारण
कोर्ट के सामने यह तथ्य भी रखा गया कि Indian State Forest Report 2023 के अनुसार हरियाणा में वन क्षेत्र केवल 3.65% है, जो पहले से ही बहुत कम है।
⚖️ कोर्ट का स्पष्ट आदेश
हरियाणा में किसी भी पेड़ की कटाई पर रोक,
बिना कोर्ट की अनुमति कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा
यह आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा
NHAI ने भी आश्वासन दिया कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

*Newsline Express*

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