???? धोखाधड़ी मामले में डेवलपर बाजवा की प्रापर्टी बेचने पर रोक
चण्डीगढ़ : न्यूज़लाईन एक्सप्रैस – पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जमीन सौदों में धोखाधड़ी के मामले में बाजवा डेवलपर के मालिक जरनैल सिंह बाजवा की प्रापर्टी को आगे बेचने पर रोक लगा दी है। अब बाजवा अपनी प्रापर्टी का कोई लेनदेन नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश नहीं होने पर अदालत की अवमानना का सामना कर रहे जरनैल बाजवा ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश होकर बिना शर्त माफी भी मांगी।
हाई कोर्ट ने फिलहाल बाजवा की माफी को स्वीकार नहीं किया है और मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी। कोर्ट के आदेश पर बाजवा ने अपनी सारी प्रापर्टी की जानकारी व अलग अलग कंज्यूमर कोर्ट में चल रहे मामलों की सूची हाई कोर्ट को सौंपी। बाजवा के खिलाफ अलग-अलग कंज्यूमर कोर्ट में 150 से भी ज्यादा शिकायतें विचाराधीन हैं। इससे पहले पंजाब सरकार हाई कोर्ट को बता चुकी है की बाजवा पर कुल 53 एफआइआर दर्ज हैं।
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