???? बीमा कंपनी को ब्याज सहित क्लेम देने के आदेश
बरनाला : न्यूज़लाईन एक्सप्रेस – उपभोक्ता आयोग बरनाला के अध्यक्ष आशीष कुमार ग्रोवर, सदस्य नवदीप कुमार गर्ग व सदस्य उर्मिला कुमारी के बैच की ओर से स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा बरनाला को राकेश कुमार सिंगला निवासी धौला को 45,950 रुपये बीमे की राशि सहित ब्याज व जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार के राकेश कुमार सिंगला ने उक्त बीमा कंपनी के पास से अपना व अपने परिवार का मेडिकल बीमा करवाया था। इस दौरान राकेश कुमार सिंगला 31 जनवरी 2023 को पेट में दर्द होने लगा तो आरजी स्टोन एंड सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल लुधियाना गा में दाखिल हुए। जहां डाक्टरों द्वारा आपरेशन से स्टोन निकाला गया। अ जिसके इलाज का खर्च 45,950/- ध रुपये बीमा कंपनी द्वारा पालिसी लेने क से पहले बीमारी होने का बहाना देकर पट इंकार कर दिया। जिसके बाद राकेश हर कुमार सिंगला ने धीरज कुमार, पनि एडवोकेट बरनाला के माध्यम से उक्त के बीमा कंपनी के खिलाफ केस दायर सौंप किया। उपभोक्ता आयोग बरनाला ने एडवोकेट धीरज कुमार की दलीलों से सहमत होते हुए राकेश कुमार सिंगला द्वारा चार अगस्त 2022 को प्रपोजल पोस्ट फार्म भरा था।
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