???? जहां PNG पाइपलाइन उपलब्ध, वहां LPG से शिफ्ट अनिवार्य
???? सरकार के स्पष्ट आदेश ; 90 दिन में बदलाव जरूरी, नहीं तो कार्रवाई संभव
नई दिल्ली, 26 मार्च – न्यूज़लाईन एक्सप्रैस – सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि देशभर में जिन क्षेत्रों में पीएनजी (Piped Natural Gas) की पाइपलाइन सप्लाई पहुंच चुकी है, वहां घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को पीएनजी में शिफ्ट होना अनिवार्य होगा। इसके लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह फैसला गैस वितरण प्रणाली को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। पीएनजी के इस्तेमाल से सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी और उपभोक्ताओं को बिना रुकावट गैस आपूर्ति मिल सकेगी।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है, वहां एलपीजी का उपयोग जारी रखना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है। तय समय सीमा के भीतर शिफ्टिंग न करने वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
संबंधित अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि इस संबंध में जल्द ही क्षेत्रवार सूची (लिस्ट) जारी की जाएगी, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किन-किन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन सेवा शुरू हो चुकी है और उन्हें कब तक शिफ्ट करना होगा।
हालांकि, जिन इलाकों में अभी पीएनजी पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां फिलहाल एलपीजी व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार द्वारा आगे भी चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
*Newsline Express*
