????सीसीटीवी नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख: हाई कोर्ट ने डीजीपी पंजाब समेत अधिकारियों को भेजा नोटिस
पटियाला – न्यूज़लाईन एक्सप्रैस – पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सीसीटीवी संबंधी निर्देशों की कथित अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी पंजाब सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद कैदी अमन प्रजापत द्वारा दायर अवमानना याचिका पर की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मयूर करकरा ने अदालत में दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है।
हाई कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल 2026 तय की है।
याचिका के अनुसार मामला एफआईआर नंबर 28, दिनांक 28 मार्च 2024 से जुड़ा है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना सदर पटियाला में दर्ज हुआ था। आरोप है कि पुलिस पोस्ट बहादुरगढ़ में सीसीटीवी कैमरे न होने के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके।
जिक्रयोग है कि सुनवाई के दौरान पुलिस गवाहों ने भी स्वीकार किया कि संबंधित पुलिस पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिससे विभागीय कंप्लायंस रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं।
याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए पटियाला जिले में सीसीटीवी व्यवस्था की व्यापक जांच की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह का हवाला देते हुए सभी पुलिस इकाइयों में सीसीटीवी अनिवार्य करने की बात दोहराई गई है।
अब इस मामले में 30 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। Newsline Express
