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???? अदालत के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर कब्ज़ा करने ख़ुद पहुंचे प्रसिद्ध कारोबारी हरमीत सिंह कंधारी

by Newslineexpres@1

???? अदालत के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर कब्ज़ा करने ख़ुद पहुंचे प्रसिद्ध कारोबारी हरमीत सिंह कंधारी

???? बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंधारी समूह से मिन्नतें कीं और मांगा एक सप्ताह का समय

???? बैंक पर कंधारी समूह की लाखों रुपये की देनदारी

पटियाला, 10 अक्टूबर
-न्यूज़लाइन एक्सप्रेस-
माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न, मिस सिमरन, पीसीएस, पटियाला के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पटियाला कार्यालय पर कब्ज़ा करने के लिए प्रसिद्ध समाजसेवी और व्यवसायी हरमीत कंधारी स्वयं सरकारी कर्मचारियों और मज़दूरों के साथ  पहुँचे। यह मामला पटियाला के मुख्य डाकघर के पास स्थित स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है।
कंपनी के शाखा प्रबंधक और बैंक के उच्च अधिकारियों को कुर्की की कार्रवाई टालने में काफी समय लग गया। आखिरकार, लगभग 2 घंटे की मिन्नतें करने के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों ने कंधारी समूह के एमडी श्री हरमीत सिंह कंधारी को मना ही लिया और एक सप्ताह का समय माँगा लिया।
बैंक के उच्च अधिकारी ने लिखित में लिख कर दिया कि 17 अक्टूबर तक वह श्री हरमीत सिंह कंधारी को 27 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि ब्याज सहित दे देंगे।     उल्लेखनीय है कि पटियाला के समाजसेवी परिवार की कंपनी मैसर्स जानकी देवी कंधारी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, हाउस नंबर 1, भूपिंद्र रोड, नजदीक स्टेडियम पटियाला, इसके एमडी हरमीत सिंह कंधारी पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर सिंह निवासी फ्लैट नंबर जी 201, एंबियंस, एनएच-8 आइलैंड, नजदीक एंबियंस मॉल, गुड़गांव, हरियाणा ने लगे उपरोक्त व्यक्तियों/कंपनियों आदि के खिलाफ पटियाला कोर्ट में केस दायर किया था और माननीय श्रीमती सुचेता आशीष देव, अतिरिक्त सत्र पटियाला के आदेशों के अनुसार दिनांक 04-12-2024 को शिकायतकर्ता डिक्री धारक कंधारी कंपनी को 2713110 रुपये ब्याज सहित भुगतान किया जाना था, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने डिक्री धारक कंधारी को यह राशि नहीं दी है। अब, उक्त संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ज़ब्त की जाने वाली संपत्तियों में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पहली मंजिल पर स्थित बैंक भवन, फर्नीचर और एसी भी शामिल हैं।
आपको बता दें कि ये आदेश निम्नलिखित मामलों में दिए गए हैं: 1) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, पटियाला (अब एससीओ 6, पहली मंजिल, छोटी बारांदरी, पटियाला) के माध्यम से; 2) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर-1) एससीओ 109-110, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17बी, चंडीगढ़ के माध्यम से; और 3) श्री आशुतोष शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर-1) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एससीओ 109-110, सेक्टर 17बी, चंडीगढ़ के माध्यम से।

उल्लेखनीय है कि पटियाला की समाजसेवी पारिवारिक कंपनी मैसर्स जानकी देवी कंधारी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मकान नंबर 1, भूपिंदर रोड, नजदीक स्टेडियम पटियाला, जो अपने पटियाला हेड पोस्ट ऑफिस के नजदीक स्थित है, कंधारी पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर सिंह निवासी फ्लैट नंबर जी 201, एंबियंस, एनएच-8 आइलैंड, नजदीक एंबियंस मॉल, गुड़गांव, हरियाणा ने उपरोक्त व्यक्तियों/कंपनियों आदि के खिलाफ पटियाला अदालत में मामला दायर किया था और माननीय श्रीमती सुचेता आशीष देव, अतिरिक्त सत्र पटियाला के आदेशों के अनुसार दिनांक 04-12-2024, ब्याज सहित 2713110 रुपये शिकायतकर्ता डिक्री धारक कंधारी कंपनी को भुगतान किए जाने थे लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने डिक्री धारक कंधारी को यह राशि नहीं दी है। अब, उक्त संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जब्त की जाने वाली संपत्तियों की सूची में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पहली मंजिल पर स्थित बैंक भवन, फर्नीचर और एसी भी शामिल हैं अब देखना यह है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ केयर कंपनी एक सप्ताह के भीतर प्रसिद्ध व्यापारिक समूह को लाखों रुपए का भुगतान करेगी या कुछ और होगा।   Newsline Express

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